BIG BREAKING NEWS : राहुल मानहानि मामले पर रोक से कोर्ट का इनकार…||
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BREAKING NEWS : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत नहीं मिली। दोषसिद्धि पर रोक की मांग वाली उनकी याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। कोर्ट ने राहुल से कहा, उन्हें शब्दों के प्रति बेहद सावधान रहना चाहिए। सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष से ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जाती।कांग्रेस ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने समेत कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों को आजमाने की बात कही है। वहीं, भाजपा ने इसे न्याय की जीत बताया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन पी मोगेरा ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील यह साबित करने में विफल रहे कि उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है, तो कोई अपरिवर्तनीय व अखंडनीय क्षति होने की संभावना है। कोर्ट ने तीन अप्रैल को राहुल को जमानत देने के साथ मानहानि केस दाखिल करने वाले पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपील पर पक्ष मांगा था। 13 अप्रैल को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल के वकील किरीट पानवाला ने कहा, मुख्य अपील के निपटारे तक वह जमानत पर बाहर ही रहेंगे।
[ ये हैं विकल्प ]
सूरत की निचली अदालत से अपील के लिए मिली एक महीने की मोहलत 23 अप्रैल को पूरी हो रही है। इस लिहाज से एक ही कार्य दिवस (शुक्रवार) उनके पास बचा है।
■ राहुल गांधी हाईकोर्ट न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं।
■ सुप्रीम कोर्ट अगर हाईकोर्ट जाने को कहता है तो और वक्त मिल सकता है।