रीवा जिलान्तर्गत कलेक्टर श्री मनोज पुष्प के निर्देशन में लगातार दूसरे दिन भी शासकीय उचित
मूल्य की दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्नों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में आज जूनियर सप्लाई ऑफीसर नीलम उपाध्याय ने थाना लौर में सेवा सहकारी समिति बन्नई के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के खिलाफ एफ०आई० आर० दर्ज करवायी है। प्रशासन की ओर से लगातार दूसरे दिन की गयी इस कड़ी कार्यवाही से कालाबाजारियों और जमाखोरों में भय व्याप्त है वहीं इस कार्यवाही ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कलेक्टर श्री पुष्प के मार्गदर्शन में शासन की मंशानुरूप खाद्य माफियाओं को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जायेगा।
यह कार्यवाही खाद्य विभाग के द्वारा दिनांक 28.04.2022 को थाना पनवार में विभिन्न धाराओं में श्री संतोष सेन एवं श्री मोहित लाल तिवारी पर 24 घंटे का समय पूरा होने के पहले पहले फिर से हुई FIR एक स्पष्ट संदेश के समान है।
हाल के समय में यह देखने में आ रहा है कि कोटेदार भोले-भाले ग्रामीण जन से सम्पर्क कर उनका थम्ब इम्प्रेशन (अंगूठे की छाप) बिना खाद्यान्न दिये प्राप्त कर उनके हिस्से के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने में लगे थे। इससे जहाँ •ऑनलाईन खाद्यान्न का वितरण हितग्राहीवार प्रदर्शित होता था वही किसी वास्तविक हितग्राही को वितरण का लाभ प्राप्त नहीं होता था।
कोटेदारों और समिति प्रबंधकों में सुधार करते हुए बेहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू करना ही लक्ष्य है। खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग, प्रशासन एवं पुलिस का यह संयुक्त प्रयास अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक उसके अधिकार पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है।