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ब्रेकिंग न्यूज रायपुर: 15 अप्रैल तक बिना सरचार्ज के जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स||

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रायपुर:- बकाया टैक्स को जमा करने के लिए सरकार ने सख्त नियम,15 अप्रैल तक छूट दी  है|

इसके चलते नगर निगम अपने बड़े बकायेदारों से लगभग 20 करोड़ टैक्स वसूलने शक्ति करेगा इन बड़े बकायेदारों मैं तीन बड़े शॉपिंग मॉल तथा दो बड़े निजी अस्पताल के अलावा घनी बसाहट वाले रिहायशी इलाके भी शामिल हैं, जहां से 31 मार्च तक की स्थिति में टैक्स नहीं आया था। अब जिन्होंने 31 मार्च तक की स्थिति में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया, वे इस नई तारीख तक बिना किसी सरचार्ज के अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि पिछले कई साल से नगर निगम में 10 से 15 अप्रैल तक टैक्स जमा करने अतिरिक्त समय दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को पत्र लिखकर टैक्स जमा करने की तारीख में बढ़ोत्तरी की मांग की थी। इसी के चलते यह नया आदेश जारी हुआ। रायपुर निगम में 10 दिन अतिरिक्त समय मिलने पर आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि अगले दो दिन के भीतर हम बकायादारों की नई सूची अपडेट करने के बाद जोनवार टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाकर सख्ती के तहत संस्थानों की तालाबंदी आदि शुरू कर देंगे। दुकानों के 8 करोड़ पर नजर इन 10 दिनों में बड़े बकायादारों से टैक्स वसूली के साथ ही मार्च की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार जवाहरबाजार आदि की दुकानों की बिक्री से मिलने वाले अतिरिक्त 8 करोड़ रुपये पर भी नगर निगम ध्यान केंद्रित कर रहा है।

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