
स्कूल, कॉलेज की परीक्षाएं करीब आते ही प्रशासन अब शोरगुल को लेकर चौकस दिख रहा है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए लिखित में अनुमति लेना जरूरी होगा। यह आदेश रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक भी ली। उन्होंने पुलिस विभाग और नगर निगम को बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई केके निर्देश दिए हैं||